बिना मास्क बाहर निकले तो हो सकती है जेल

 राजधानी में बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसके साथ ही दो सौ से एक हजार रुपये तक जुर्माना भी लग सकता है। मुख्य सचिव विजय देव ने बृहस्पतिवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया। यह आदेश कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए दिया गया है।


मुख्य सचिव ने कहा कि इस पालन न करने वालों पर सरकारी आज्ञा के उल्लंघन संबंधी धारा में कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश में कहा गया है कि कोई भी शख्स अथवा अधिकारी किसी भी बैठक तथा समुदाय में नहीं जाएगा। चाहे वह शख्स कोई भी हो, कहीं भी सेवा देता हो। हालांकि लोग दुकान पर मिलने वाला या घर में बना मास्क पहन सकते हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने बुधवार को आदेश जारी कर घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था। -एजेंसी